देहरादून:
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने देहरादून जनपद के नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश और देहरादून के छावनी क्षेत्र क्लमेंटाउन और गढ़ी कैंट इलाके में कल 26 अप्रैल से 3 मई एक हफ्ते तक पूर्णता कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। डीएम देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी ताजा आदेश के अनुसार सब्जी, फल, डेयरी, मीट आदि की दुकानें शाम 4:00 बजे तक ही खुली रहेंगी। शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूर्णत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कई नियम पहले के आदेश के अनुसार लागू होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए देखें आदेश….