सीएम को भू-कानून समिति ने सौंपी रिपोर्ट, जल्द होगा बड़ा फैसला

विधानसभा चुनाव से पहले सशक्त भू कानून के लिए सोशल मीडिया से सड़क तक मांग उठी. आंदोलन को देखते हुए सीएम धामी ने भू-कानून के लिए कमेटी का गठन किया था.

कमेटी ने सीएम धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है,  सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू-कानून से जुड़े सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए लेंगे.

इस दौरान प्रारूप को तैयार करते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि कानून का प्रदेश में आने वाले इन्वेस्टर्स पर कोई असर ना पड़े. साथ ही अवैध जमीन खरीद-फरोख्त को कैसे रोका जाये इसका भी ख्याल रखा गया है.

बता दें कि भू कानून समिति में अध्यक्ष समेत कुल 5 सदस्य हैं. इसमें समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार हैं. सदस्य के तौर पर दो रिटायर्ड IAS अधिकारी डीएस गर्ब्याल और अरुण कुमार ढौंडियाल शामिल हैं.
डेमोग्राफिक चेंज होने की शिकायत करने वाले अजेंद्र अजय भी इसके सदस्य हैं. उधर, सदस्य सचिव के रूप में राजस्व सचिव आनंद वर्धन फिलहाल इस समिति में हैं.

हिमाचल के भू कानून का  होगा प्रभाव 

उम्मीद की जा रही है कि समिति की तरफ से जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, उसमें हिमाचल के भू कानून की भी कुछ झलक दिख सकती है.

ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में नए कानून को हिमाचल की तर्ज पर बनाए जाने की मांग उठती रही है. समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं.

यही नहीं, इस समिति की तरफ से हिमाचल के भू कानून का अध्ययन किया गया है. समिति की तरफ से इस कानून के लिए मांगे गए सुझावों में करीब 200 सुझाव मिले थे.

इनमें अधिकतर में उत्तराखंड की तरह ही भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण हिमाचल के भू कानून को प्रदेश में लागू करने के सुझाव मिले थे.

हिमाचल का भू कानून: हिमाचल में भू कानून काफी सख्त है. यहां जमीनों की खरीद-फरोख्त के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं. खासतौर पर कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त के नियम काफी मुश्किल हैं. इसमें कृषि भूमि को किसान ही खरीद  सकता है. इसमें भी वो किसान जो हिमाचल में लंबे समय से रह रहा हो.उत्तराखंड में 90 फीसदी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है.

खास बात ये है कि राज्य स्थापना के समय करीब 7.8 चार लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी. अब महज 6.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि ही बची है.

इस तरह देखा जाए तो अबतक करीब 1.22 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हो चुकी है, जो काफी चिंता की बात है. इसीलिए कृषि भूमि में खरीद-फरोख्त को लेकर विशेष नियम की जरूरत है.

समिति की  संस्तुतियां
  • वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ऐसी अनुमति का उपयोग कृषि/औद्यानिक प्रयोजन न करके रिसोर्ट/ निजी बंगले बनाकर दुरुपयोग हो रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन हो रहें और रोजगार सृजन भी नहीं हो रहा है।समिति ने संस्तुति की है कि ऐसी अनुमतियां जिलाधिकारी स्तर से ना दी जाऐं। शासन से ही अनुमति का प्रावधान हो।
  • वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की भाँति ही ये अनुमतियां, शासन स्तर से न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के आधार पर प्राप्त की जाएं।
  • वर्तमान में राज्य सरकार पर्वतीय एवं मैदानी में औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए 12.05 एकड़ से ज्यादा भूमि आवेदक संस्था/फर्म/ कम्पनी/ व्यक्ति को उसके आवेदन पर दे सकती है। उपरोक्त प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता के आधार पर दिया जाना उचित होगा।
  • केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 4-5 सितारा होटल / रिसॉर्ट, मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल/प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट आदि को ही अनिवार्यता प्रमाणपत्र के आधार भूमि क्रय करने की अनुमति शासन स्तर से दी जाए। अन्य प्रयोजनों के लिए लीज पर ही भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाने की समिति संस्तुति करती है।
  • वर्तमान में गैर कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि को 10 दिन में एसडीएम धारा- 143 के अंतर्गत गैर कृषि घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करेगा। लेकिन क्रय अनुमति आदेश में दो वर्ष में भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन में करने की शर्त रहती है। यदि निर्धारित अवधि में उपयोग ना करने पर या किसी अन्य उपयोग में लाने/विक्रय करने पर राज्य सरकार में भूमि निहित की जाएगी, यह भी शर्त में उल्लखित रहता है।
  • यदि 10 दिन में गैर कृषि प्रयोजन के लिए क्रय की गई कृषि भूमि को “गैर कृषि” घोषित कर दिया जाता है, तो फिर यह धारा-167 के अंतर्गत राज्य सरकार में (उल्लंघन की स्थिति में) निहित नहीं की जा सकती है। अतः नई उपधारा जोड़ते हुए उक्त भूमि को पुनः कृषि भूमि घोषित करना होगा। इसके बाद उसे राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है।

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