UKPSC परीक्षा में 30% SC/ST आरक्षण पर नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई रोक, आयोग से माँगा जवाब

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा की कट ऑफ अंक सूची में राज्य की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला को 30 प्रतिशत आरक्षण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा UKPSC से जवाब माँगा है…

बताते चले की मेरठ निवासी सत्य देव त्यागी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की कट ऑफ अंक सूची 22 सितंबर 2022 को जारी कर दी है. इस कट ऑफ सूची में उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणी की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. इस पर रोक लगाई जाए.

नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने इस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से 11 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है.

जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि साल 2006 की नियमावली जिसमें निवास स्थान/अधिवास के आधार पर उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है. जिस पर होईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. इसके बाद भी उन्हें आयोग की ओर से 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. जो होईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *