CJM कोर्ट पौड़ी ने केदार भंडारी केस में इंस्पेक्टर और SI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

पौड़ी से बड़ी ख़बर सामने आ रही है। बीती 22अगस्त को केदार भंडारी घटना के मामले में CJM रवि प्रकाश शुक्ला द्वारा फैसला सुनाया गया है । उत्तरकाशी निवासी मृतक युवक केदार भंडारी मामले में एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए है। CJM कोर्ट पौड़ी ने दिए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश।

इंस्पेक्टर संतोष कुंवर और एक SI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।

बता दे की चोरी के आरोपी युवक को टिहरी की मुनिकीरेती पुलिस ने किया गिरफ्तार था। चोरी के आरोपी युवक को बाद में लक्ष्मणझूला पुलिस के हवाले किया गया था। जहां बाद में लक्ष्मणझूला पुलिस की हिरासत सें भागकर युवक ने गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। तत्काकालनी लक्ष्मणझूला थाने के निरीक्षक संतोष कुंवर कों घटना के बाद SSP ऑफिस को अटैच किया गया था।

उत्तरकाशी निवासी मृतक युवक केदार के पिता लक्ष्मण सिंह ने कोर्ट में वाद दायर कर पुलिस पर आरोप लगाए थे कि उनके पुत्र की हत्या हुई थी जब वह पुलिस अभिरक्षा में था।

उक्त प्रकरण पर CJM कोर्ट में आज फैसला सुनाया गया।

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