विस् भर्ती मामला: बर्खास्त कर्मचारियों को झटका, डबल बेंच ने लगाई रोक

इस वक़्त की बड़ी ख़बर विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों के बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर है… विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ ने रोक लगा दी है… हाईकोर्ट ने विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में कर्मचारियों के निकाले जाने पर बहाली के आदेश दिए थे जिस आदेश को आज डबल बेंच ने रोक लगा दी है….

पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को आज खंडपीठ में चुनौती दी गयी. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया. विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है.

विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों का मामला मीडिया में आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि वह विधानसभा में भर्ती हुए तमाम कर्मचारियों के मुद्दे पर फैसला लें…

जिसके बाद विधानसभा अध्य्क्ष रितु खंडूरी ने तमाम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था , विस् अध्य्क्ष के फ़ैसले के बाद कर्मचारी हाईकोर्ट गए थे और सिंगल बेंच ने मामले में स्टे दे दिया था अब डबल बेंच ने मामले को सही करार देते हुए बर्खास्त कर्मचारियों को झटका दिया है

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