वाहन चलाने वाले नाबालिक बच्चों पर अब पुलिस की नज़र, चलाया जा रहा विशेष अभियान

देहरादून शहर में यातायात पुलिस द्वारा भिन्न-भिन्न स्कूल में चलाये जा रहे जागरुकता कार्यक्रम में स्कूल प्रबन्धन द्वारा मदद मांगी गयी थी कि नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा वाहनों का संचालन किया जा रहा है जिस पर अभिभावकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर इन पर रोक लगायी जाये । साथ ही पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड को भी एक अभिभावक द्वारा नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन संचालित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था…

पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून अक्षय कोंडे द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए नाबालिग छात्र-छात्रों के विरुद्ध विशेष अभियान चालाया जा रहा है । इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए शहर के विभिन्न स्कूल यथा सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस, ग्रेस अकादमी एवं एशियन स्कूल क्षेत्रान्तर्गत यातायात / सीपीयू पुलिस द्वारा 10 वाहन सीज कर चालानी कार्यवाही की गयी तथा नाबालिक वाहन चालकों को हिदायत मुनासिब दी गयी ।

यातायात पुलिस द्वारा यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा सभी से अनुरोध करती है कि नाबालिक छात्र-छात्राओं को वाहन न दिया जाये । नाबालिग द्वारा वाहन चलानें में निम्न प्रकार कार्यवाही का प्रविधान है –
1. MV Act की धारा 199A के अन्तर्गत संरक्षक या स्वामी को 03 वर्ष तक के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना ।
2. अपराध किये जाने में प्रयुक्त मोटर यान 12 मास की अवधि के लिए रद्द । सीसी
3. जब तक किशोर 25 वर्ष का न हो जाये तब तक डीएल प्राप्त करनें के लिए पात्र नहीं होगा ।

नाबालिक द्वारा संचालित किए जा रहे वाहनों में यातायात पुलिस द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई के साथ-साथ उनके स्कूल को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा अभिभावक एवं बच्चों को काउंसलिंग हेतु यातायात कार्यालय बुलाया जाएगा

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