हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 78 एकड़ अतिक्रमण मामले में बनभूलपुरा के लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। रेलवे को नोटिस जारी करते हुए नोटिस करते हुए कहा कि सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि पुनर्वास की व्यवस्था क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।भूमि की प्रकृति क्या रही है
कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आज सुबह से ही हल्द्वानी में दुआओं का दौर जारी रहा।
बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की