योग अनुदेशकों को इन सेवा शर्तों के तहत करना होगा कार्य, देखें आदेश

देहरादून। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष एवम वेलनेस केंद्रों में चयन के बाद नियुक्त होने वाले योग अनुदेशकों (महिला/पुरुष) के कार्यों से जुड़ी सेवा शर्तें तय कर दी गयी है. चयन वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा.

देहरादून जिले के इच्छुक अभ्यर्थियों को 17 फरवरी को प्रमाण पत्रों के साथ जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय लॉअर नेहरूग्राम, आधार एन्क्लेव निकट चर्च, में बुलाया गया है.

देखें आदेश-

चयन वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा.

चयनित योग अनुदेशकों की नियुक्ति पूर्ण अस्थाई होगी.
योग अनुदेशको के कार्यों के दैनिक मूल्यांकन के आधार पर दैनिक पारिश्रमिक का निर्धारण रू० 250/- प्रति योग सत्र (प्रतिदिवस एक घण्टे का योगसत्र) के आधार पर किया जायेगा, जिसका भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा, जोकि अधिकतम रू0 8000.00 (पुरूष अनुदेशक हेतु) अधिकतम स0 5000.00 (महिला अनुदेशक हेतु) रहेगा.
योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की योग्यता का मूल्यांकन अभ्यर्थी के निवास स्थान, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अनुभव, शारीरिक दक्षता, योग कौशल, व्यवहार कुशलता व आई०टी० के सामान्य ज्ञान के आधार पर किया जायेगा.
चयनित योग अनुदेशक से केवल एक एच0डब्लू0सी0 में ही कार्य लिया जा सकेगा.
कार्य करने हेतु सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थी (जिस ग्राम में आयुष एच०डब्लू०सी० स्थापित हो) को प्रार्थमिकता दी जायेगी.

योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यार्थी अधिक जानकारी विभाग की बेवसाइट www.uttarakhandayurved.in जनपद की nic वेबसाइट, निकटतम आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र एवं जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय लॉअर नेहरूग्राम, आधार एन्क्लेव निकट चर्च, जनपद देहरादून से प्राप्त कर सकते है.

योग अनुदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी मूल अभिलेखो सहित (समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, स्थायी अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र) दिनांक 17.02.2023 को पूर्वाहन 9.30 बजे जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय लॉअर नेहरूग्राम, आधार एन्क्लेव निकट चर्च, जनपद देहरादून में स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें.

उपरोक्त नियुक्तियों विभागीय आदेशों / शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी.

(डा० मिथिलेश कुमार) जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देहरादून।

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