प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार संघ के युवाओं पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

बीते तीन दिन से शहीद स्थल पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर दून पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया। इससे पहले पुलिस ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 13 को जेल में डाल चुकी है। 11 फरवरी को छह युवाओं की जमानत मंजूर भी हुई लेकिन किसी ने भी बेल बांड नहीं भरा। बेरोजगार संघ द्वारा सभी साथियों की रिहाई की मांग कर रहे है।

दूसरी ओर, बेरोजगार संघ से जुड़े युवा भर्ती घोटाले की सीबीआई जॉच की मांग कर रहे हैं। इस बीच, सोमवार को पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से परीक्षा नहीं टालने के अनुरोध किया। जबकि सीएम धामी ने कहा कि नकल कानून सिर्फ सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं पर ही लागू होगा।

एसएसपी दिलीप कुंवर ने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के उपरांत जिलाधिकारी ने संपूर्ण देहरादून जनपद में धारा 144 लागू की गई थी। इस दौरान बेरोजगार संघ से जुड़े कुछ युवाओं द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पुलिस व प्रशासन ने कई बार समझाने के बाद भी धरना प्रदर्शन जारी रखा गया है, जिस पर उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली नगर में धारा 188 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

आठ फरवरी को गांधी पार्क में युवाओं के साथ कि गयी जयर जबरदस्ती के बाद नौ फरवरी को हजारों युवा देहरादून में जमा हो गए थे।लाठीचार्ज व पथराव के बाद कई युवा घायल हो गए थे। इसके बाद आंदोलन और भी भड़क गया।

और अब सोमवार को कई प्रदर्शनकरियों पर मुकदमा दर्ज होने से युवाओं का आक्रोश और अधिक भड़कने की उम्मीद है। बेरोजगार संघ युवाओं से देहरादून पहुंचने की अपील कर रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि नकल विरोधी कानून राज्य सरकार की भर्तियों के लिए अयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नक़ल और धांधली को रोकने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में ये लागू नहीं होगा।

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