सुद्दोवाला जेल से बाहर निकले बॉबी पंवार फूलों की बारिश के साथ हुआ जोरदार स्वागत
देहरादून।9 फरवरी को हुई राजपुर रोड में बवाल मामले में 13 युवाओं को पुलिस ने भेजा था जेल। जिनमें से 6 युवाओं को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
आज देहरादून सीजेएम कोर्ट से अन्य सभी गिरफ्तार युवाओं को जमानत मिल गई है।
गौरतलब है की बीते गुरुवार 9 फरवरी को बेरोजगार संघ के प्रदर्शन में हुई पत्थराव की घटना में पुलिस ने संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 13 प्रदर्शनकरियों को गिरफ्तार किया था।
*पढ़ें जमानत का मूल आदेश
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न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून। जमानत प्रार्थनापत्र संख्या
राज्य/2023
बनाम रमेश तोमर आदि
मु०अ०सं० 57/2023
अंधारा 146, 147, 188,324,332, 353, 427, 341 व 34 भा०दसं०, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति व नुकसान का निवारण अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम
थाना कोतवाली देहरादून।
दिनांक 16.02.2023
प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण 1. रमेश तोमर 2 लुसून टोडरिया, 3. हरिओम भट्ट, 4. मोहन
कैथोला, 5. बाबी पंवार 6, नितिन दत्त, 7, राम कण्डवाल की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 57/2023, अं0 / धारा अंधारा 146,147,188, 324, 332,353,427,341 व 34 भादसं०, 1880, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम अंतर्गत थाना कोतवाली, जरिये विद्वान अधिवक्त श्री मनमोहन सिंह कर्णवाल, श्री अनिल कुमार शर्मा, अजय त्यागी, आशीष गुप्ता, दीपक गुप्ता यह कहते हुए प्रस्तुत किया है, कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। ये उपरोक्त पते के निवासी है उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह न्यायालय के आदेशानुसार अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।
3. विवेचक थाना कोतवाली, जरिये अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता मनादुली लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास का विवरण अंकित किया गया।
है जो निम्न प्रकार
अभियुक्त बॉबी पंवार के विरुद्ध
मुअ०स० 40 / 2020 धारा 147,332,353, 342 309 भा०व०सं०, 1860 थाना डालनवाला
2 मु0अ0स0 274 / 2002, धारा 147.186 व 341 भा०व०सं०] 1880 थाना डालनवाला । 5031010 56/2003. धारा 147,186 188,283,390 341 मा०द०सं०. 1860 थाना
3.
कोतवाली ।
4. मु०अ०सं०] [57/2023, चारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 मा०द०सं०, 1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम तथा धारा 07 क्रिमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम अभियुक्त शुभम नेगी के विरुद्ध
मु०अ०सं०] [50/ 2003 धारा 147,186 188,283,3907 341 भा०व०सं०. 1860 थाना
कोतवाली ।
2 मुअ 57/2023 धारा 147,186,168, 332,341,34,353, 427 भा०द० सं०1860. भारा 3/4] लीक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम तथा पारो 07 क्रिमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम
अभियुक्त नितिन दत्त के विरूद्ध
०अ०सं०] [56/2003, धारा 147,186, 188,283,390 341 भा०द०सं०, 1860
थान
कोतवाली ।
2. मु0अ0सं0 57/2023. धारा 147, 186, 188,332,341,34,353, 427 भा०द०सं०, 1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम अभियुक्त राम कण्डवाल के विरूद्ध
1.
मु०अ०सं०]] 56/2003,
कोतवाली ।
धारा 147.186 188,283,390 341 भा०द०सं०. 1860 थाना
2. मु०अ०सं० 57 / 2023, धारा 147, 186, 188,332,341,34,353, 427 भा० द०सं०, 1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम अभियुक्त मोहन कैन्युला के विरूद्ध
1. मु०अ०सं० 56 / 2003, कोतवाली । धारा 147,186 188,283,390 341 भा० द०सं०, 1860 थाना
2. मु०अ०सं० 57 / 2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 मा०द०सं० 1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंट अधिनियम तथा कथन किया कि जमानत पर छोड़े जाने पर अभियुक्तगण द्वारा पुनः अपराध के पुनरावृत्ति करने की पूर्ण संभावना है। उक्त आधार पर जमानत का विरोध किया गया है।
4.
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली
का अवलोकन किया गया।
5. प्रपत्रो के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगणाके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57 / 20023. अं० / धारा अंधारा 146.147,188, 307. 332,353,427,341 व 34 भा०दसं0 1860 व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति को नुकसान का निवरण अधिनियम, 1984 तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्हमेंटे अधिनियम, यह कहते हुए दर्ज कराई गई है, कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर आने जाने वालों का रास्ता अवरुद्ध कर, चरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस के उच्चाधिकारियो च प्रशासन के अन्य अधिकारियो के द्वारा समझाने पर उनके सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया तथा मारपीट कर वर्दी भाड़ दिया तथा पत्थर फेंक कर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है।
6. अभियुक्तगण पर आरोप है कि उनके द्वारा उग्रतापूर्ण आंदोलन कर सरकारी सम्पत्ति को क्षति कारित की गई है। इस संबंध में प्रस्तुत आख्या य उपलब्ध प्रपत्रों में सरकारी सम्पत्ति का विवरण तथा नुकसान का अनुमान का कोई उल्लेख नहीं है।
7. अभियुक्तगण पर दौराने आंदोलन पुलिस कर्मियो की वर्दी फाडने का आक्षेप है। उपलब्ध में ऐसी वर्दी या ऐस अन्य कोई चीज कब्जे में नहीं लिया गया है। जहाँ तक पाथरबाजी किये जाने से पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों पर गम्भीर चोट कारित किये जाने का प्रश्न है? इस संबंध में चोटिलो के मेडिकल प्रस्तुत किये गये है। जिनमे चोटिलो पर सामान्य चोट होना दर्शित किया है। इस परिपेक्ष में बचाव पक्ष के वि० अधिवक्तागण का कथन है कि घटना के पश्चात पुलिस विभाग द्वारा आंदोलन में पत्थरबाजी करने वाले तथा सरकारी सम्पत्ति को क्षतिकारित करने वाले 10 लोगो को चिन्हित किया गया है, तथा अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है चिन्हित किये गये व्यक्ति में से कोई भी निरूद्ध अभियुक्तगण नहीं है। बचाव पक्ष के वि० अधिवक्तागण ने घटना स्थल पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना स्वीकार किया है। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वालो की सुरक्षा के साथ-साथ, शातिपूर्ण धरना प्रदर्शन में अराजकता करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने का दायित्व पुलिस पर है।
एफ0आई0आर0 13 नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज की गई है। एफ0आई0आर0 में नामजद अभियुक्तगण के विशिष्ठ कृत्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात वर्तमान अभियुक्तगण के विरुद्ध अतिरिक्त अथवा विशेष तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। 9. 5 अभियुक्तगण का आपराधिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें से एफ0आई0आर0 संख्या 56 / 2023 व 57 / 2023 वर्तमान घटना क्रम से संबंधित है। अभियुक्त बॉबी पंवार के विरूद्ध उपर्युक्त के अतिरिक्त दो एफ0आई0आर0 मु0अ0सं0 40 / 2020 व 274 / 2022, थाना डालनवाला में दर्ज होना दिखाया गया है। बचाव पक्ष ने कथन किया गया है, एफ०आई०आर० संख्या 56 / 2023 में अभियुक्तगण की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मात्र एफआईआर दर्ज होना, अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास को दर्शित नहीं करता है। साक्ष्य से छेड़छाड़ करने तथा विवेचना प्रभाति करने के संबंध में अभियोजन ने कोई कथन नहीं किया है। यह कथन कि अभियुक्तगण द्वाराअपराध की पुर्नावृत्ति की पूर्ण संभावना है। विदित हो, कि प्रकरण में धरना प्रदर्शन में पथरावत आम जनता का आक्षेप है।
8. अभियुक्तगण का प्रथम रिमाण्ड 146 147, 188, 324, 332, 353,427,341 व 34 भादसंघ 1800, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान का निवारण अधिनियम तथा धारा 07 किमनलः लॉ एमन्डमेंट अधिनियम स्वीकार किया गया है। जिसमें से धारा 146.147,188 व 427 भा०द०स० 1860 को छोड़कर सभी धाराये अजमानतीय प्रकृति की है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण दिनांक 10. 02.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला मजिस्ट्रेट, न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी परिस्थिति में मामले में गुण-दोष पर विचार किये बिना उपयुक्त चर्चा के आधार पर यह न्यायालय सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का प्रयाप्त आधार पाती है।
आदेश
प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा 30,000/- रू० का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू दाखिल पर निम्न शर्ता के अधीन जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। (क) प्रार्थी / अभियुक्त निष्पादित बचपन की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।