देहरादून। उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011 एवं उच्चतम न्यायालय तथा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में राज्य के विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए सामान्य अनुदेश, 2016 के प्रस्तर-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्न वर्णित विधि अधिकारियों को उनके अंकित पद पर तत्काल प्रभाव से, अग्रेत्तर आदेश तक, आबद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-