पार्षद पति ने नगर निगम की जमीन बेचकर लाखों की धोखाधड़ी की
पार्षद पति राकेश तिनका पूर्व में हो चुका है जिला बदर
देहरादून। नगर निगम की भूमि का सौदा करने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले पार्षद पति के विरूद्व थाना रायपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार कुणाल वालिया पुत्र प्रदीप वालिया निवासी -48 बी रेसकोर्स ने थाना रायपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया कि आमवाला तरला की पार्षद के पति राकेश तिनका (पुत्र बीरबल, निवासी ऋषि नगर सहस्त्रधारा रोड, रायपुर) ने उनसे सहस्त्रधारा रोड स्थित एक भूखण्ड को अपना बताकर सौदा किया । और इसके एवज में उनसे 94 लाख रुपये लिए।
तहरीर में बताया कि उक्त भूखण्ड के सम्बंध में जानकारी करने पर पता चला कि उक्त भूमि नगर निगम की है। इसके बाद राकेश तिनका बात की तो उन्हें 14 लाख रूपये वापस किये गये।
शेष 80 लाख रूपये के गलत चेक उन्हें दिए। वह पैसे देने में आना-कानी करते हुए तरह-तरह के बहाने बनाने लगा।
नतीजतन, लिखित तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
अभियोग में नामजद अभियुक्त राकेश तिनका एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में पूर्व में भी धोखाधड़ी व अन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त को पूर्व में गुंडा अधिनियम में भी जिला बदर किया जा चुका है।
आपराधिक इतिहास राकेश उर्फ तिनका पुत्र वीरबल नि0 ऋषिनगर, सहस्रधारा रोड, थाना रायपुर देहरादून
1- मु0अ0सं0 180/2015 धारा 323/504/506/336, बनाम राकेश उर्फ तिनका आदि चालानी थाना रायपुर
2- मु0अ0सं0 44/2019 धारा 420/120 बी बनाम राकेश उर्फ तिनका आदि चालानी थाना रायपुर 3- मु0अ0सं0 241/2020 धारा 147/323/325 भादवि बनाम राकेश उर्फ तिनका आदि चालानी थाना रायपुर
4- मु0अ0सं0 241/2022 धारा 420/406 भादवि बनाम राकेश उर्फ तिनका चालानी थाना रायपुर
5- मु0अ0सं0 262/2018 धारा 13 जुआ अधि0 बनाम राकेश उर्फ तिनका चालानी थाना पटेलनगर
6- मु0अ0सं0 403/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना कोतवाली नगर देहरादून
7- मु0अ0सं0 274/2024 धारा 420 भादवि बनाम राकेश तिनका आदि चालानी थाना रायपुर देहरादून