सीएम धामी ने कहा, यूसीसी लागू होने से सभी को समान अधिकार मिलेंगे
नियमावली के प्रमुख बिंदु: यूसीसी की अधिसूचना जारी
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का भाजपा सरकार का वादा आखिरकार पूरा हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार, 27 जनवरी को यूसीसी को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही, यूसीसी नियमावली और विशेष पोर्टल का भव्य लोकार्पण किया गया।
इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी के लागू होने से प्रदेश और देश के लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जनता से की गई प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी और संबंधित विभागों का धन्यवाद किया।
यूसीसी नियमावली के मुख्य बिंदु:
1. दायरा:
- यह संहिता अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य और राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड निवासियों पर लागू होगी।
2. प्राधिकार:
- ग्रामीण क्षेत्रों में: एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब-रजिस्ट्रार होंगे।
- नगर क्षेत्रों में: नगर पंचायतों में एसडीएम और कार्यकारी अधिकारी, नगर निगमों में नगर आयुक्त और कर निरीक्षक रजिस्ट्रार होंगे।
- छावनी क्षेत्रों में: CEO रजिस्ट्रार और अधिकृत अधिकारी कार्यभार संभालेंगे।
- समस्त प्रणाली की निगरानी रजिस्ट्रार जनरल द्वारा की जाएगी।
3. रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य:
- समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- अपीलों का 60 दिनों के भीतर निपटारा करना।
4. विवाह पंजीकरण:
- 26 मार्च 2010 से लागू तिथि तक हुए विवाह का पंजीकरण अगले छह महीनों में अनिवार्य होगा।
- भविष्य में, विवाह तिथि के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण आवश्यक होगा।
5. लिव-इन रिलेशनशिप:
- संहिता लागू होने से पहले बनी लिव-इन रिलेशनशिप को एक माह के भीतर पंजीकृत कराना होगा।
- नए लिव-इन संबंधों का पंजीकरण प्रवेश तिथि से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
- यदि महिला गर्भवती हो जाती है तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी।
6. विवाह विच्छेद:
- तलाक या विवाह शून्यता के मामलों में विवाह पंजीकरण, अदालत केस नंबर, आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
7. वसीयत आधारित उत्तराधिकार:
- वसीयत ऑनलाइन फार्म भरकर, हस्तलिखित रूप में अपलोड कर या तीन मिनट की वीडियो के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।
यूसीसी लागू होने की प्रमुख तिथियाँ:
- 27 मई 2022: यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन
- 02 फरवरी 2024: विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
- 08 फरवरी 2024: विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित
- 08 मार्च 2024: राष्ट्रपति की मंजूरी
- 12 मार्च 2024: अधिनियम जारी
- 18 अक्टूबर 2024: नियमावली प्रस्तुत
- 27 जनवरी 2025: यूसीसी का क्रियान्वयन
यूसीसी क्रियान्वयन की कार्ययोजना:
- ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल (ucc.uk.gov.in) विकसित
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) Training Partner के रूप में नामित
- क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए ज़िलों में नोडल अधिकारी नामित
- सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्पडेस्क (1800-180-2525) स्थापित
- विधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त
- नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए Short Video एवं Booklets
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी और इससे समाज में समानता व न्याय की नई शुरुआत होगी।