देहरादून में बैंक की मनमानी पर सख्त कार्रवाई, डीएम ने दी नीलामी के आदेश
देहरादून। बीमा के बावजूद एक विधवा महिला को परेशान करना बैंक को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कैनफिन होम्स लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति कुर्क कर दी है। साथ ही 23 अगस्त को इस संपत्ति की नीलामी कराने के आदेश जारी किए हैं।
क्या है पूरा मामला?
चुक्खुवाला निवासी माला देवी ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि उनके पति स्वर्गीय उदय शंकर ने मकान खरीदने के लिए कैनफिन होम्स लिमिटेड से 20 लाख रुपये का लोन लिया था। इस लोन का बीमा भी कराया गया था। पति के जीवित रहने तक 12.22 लाख रुपये की किस्तें समय पर जमा भी की गई थीं।
लेकिन बीते 20 जनवरी को उदय शंकर का निधन हो गया। इसके बाद परिवार को उम्मीद थी कि लोन का बीमा क्लेम निपटाया जाएगा और उन पर आगे कोई बोझ नहीं आएगा। लेकिन बैंक और बीमा कंपनी ने न केवल क्लेम की कार्रवाई नहीं की, बल्कि माला देवी और उनके दो छोटे बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया।
डीएम का कड़ा रुख
पीड़िता की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पहले बैंक प्रबंधक पर 22 लाख रुपये की आरसी काटी और फिर बैंक की संपत्ति कुर्क कर नीलामी का आदेश जारी किया। नीलामी की प्रक्रिया 23 अगस्त को पूरी की जाएगी।
क्यों है खास?
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहां लोन का बीमा होते हुए भी बैंक ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। आमतौर पर बीमा का मकसद ही यह होता है कि किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार पर लोन का बोझ न पड़े। लेकिन कैनफिन होम्स लिमिटेड ने न केवल बीमा क्लेम का निपटारा टाल दिया बल्कि महिला को परेशान किया।
लोगों की प्रतिक्रिया
जिलाधिकारी की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि अब उपभोक्ताओं को बैंकों की मनमानी से राहत मिल सकेगी। आम लोग कह रहे हैं कि यह कदम एक उदाहरण है कि यदि कोई संस्था उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करेगी, तो प्रशासन सीधे हस्तक्षेप कर सकता है।
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