उत्तराखंड सरकार की ओर से जबरन धर्मांतरण पर बनाये कड़े कानून को राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है… राजभवन ने धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है…मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में जबरन धर्मांतरण हुआ तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब औपचारिक नोटिफेशन के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा।
अब अगर राज्य में जबरन धर्मांतरण किया गया तो यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। राजभवन की मंजूरी के साथ विधेयक विधि विभाग मिल गया है। इसके बाद अब आगे की कार्यवाही शुरू की जा रही है। सरकारी प्रेस से इसकी प्रतियों का प्रकाशन कराया जाएगा और पुराने कानून में बदलाव हो जाएगा।