उत्तराखंड : शराब की दुकानों के लिए दूसरा आदेश जारी, पढ़े

नए साल पर आबकारी विभाग द्वारा एक न्य आदेश जारी किया गया है… सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

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