बेरोजगार संघ के युवाओं का 10 फरवरी को उत्तराखंड बंद के आहवान के बाद शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परेड ग्राउण्ड के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 द०प्र०सं० लागू की गई है।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान, चैराहे अथवा अन्य जगह पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चैपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा किसी भी प्रकार के जुलूस / प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।