वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नए विद्युत टैरिफ में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) व हिमाच्छादित क्षेत्र (स्नोबाउंड) उपभोक्ताओं पर भी भार बढ़ा दिया गया है. उक्त श्रेणी के चार लाख, 30 हजार उपभोक्ताओं को अब 10 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे. वहीं, टैरिफ में घरेलू श्रेणी के तमाम उपभोक्ताओं पर भी खासा भार डाला गया है. हालांकि, आयोग ने राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुरूप प्लस, माइनस 20 प्रतिशत क्रास सब्सिडी के प्रविधान के तहत घरेलू श्रेणी में दर बढ़ोतरी को आवश्यक बताया है.
बीपीएल और स्नोबाउंड के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी
नए विद्युत टैरिफ में बीपीएल और स्नोबाउंड उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान दर 1.65 रुपये प्रति यूनिट को 10 पैसे बढ़ाकर 1.75 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है. जबकि, ऊर्जा निगम की ओर से यह दर 1.70 रुपये प्रति यूनिट किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था.
इसके अलावा घरेलू श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी टैरिफ में 3.44 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. जिसमें 10 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि की गई है. मत्स्य पालकों की मांग पूरी नियामक आयोग ने मत्स्य पालकों की लंबे समय से चल रही मांग को टैरिफ में शामिल किया.