देखें आदेश
प्रेषक,
गजेन्द्र सिंह कफलिया, उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
प्रभारी कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून।
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग विषयः- देहरादूनः दिनांक २) मार्च, 2024 उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला में चतुर्थ श्रेणी रिक्त 84 पदों को आउटसोर्स से भरे जाने सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2422 /उ०आ०वि० / अधि०/2023-24, दिनांक 07 दिसम्बर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 27.04.2018 से पूर्व एवं बाद में आउटसोर्स (उपनल / पीआरडी) से तैनात चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को रखे जाने की कार्योत्तर अनुमति / सेवा विस्तार किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- उक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय में बिना शासन की अनुमति के दिनांक 27.04.2018 से पूर्व एवं बाद में आउटसोर्स (उपनल / पीआरडी) से तैनात चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को रखे जाने की कार्योत्तर अनुमति / सेवा विस्तार किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
3- उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में कार्य की आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के ढांचे में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त कुल 84 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से आगामी 11 माह अथवा दिनांक 28.02.2025 तक सेवायें लिये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि आउटसोर्स के माध्यम से सेवायें लिये जाने के सम्बंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-111 दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश संख्या-167 दिनांक 14.06.2018 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-379 दिनांक 29.10.2021 में उपबन्धित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
यह अनुमति इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से मान्य होगी तथा आदेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व बिना शासन की अनुमति के तैनात आउटसोर्स (उपनल / पीआरडी) से तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों पर लागू नहीं होगी।
भवदीय, (गजेन्द्र सिंह कफलिया) उप सचिव ।