शासन से छिना शिक्षकों के स्थानांतरण का अधिकार

प्रदेश में एलटी शिक्षकों की अंतर मंडलीय स्थानांतरण की इच्छा पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है। स्थानांतरण के आड़े आ रही एसओपी में सरकार ने संशोधन कर दिया। अब इन शिक्षकों के स्थानांतरण में शासन की भूमिका नहीं रहेगी, बल्कि विभाग यह कार्य स्वयं करेगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत इन शिक्षकों के नियोक्ता मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक हैं। दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं के अपर निदेशक स्थानांतरण की सूची जारी करेंगे। इस कार्य में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और शिक्षा

महानिदेशक उन पर नजर रखेंगे। स्थानांतरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करने और उनकी काउंसलिंग के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं, स्थानांतरण आदेश जारी करने से पहले शिक्षा महानिदेशक से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। अंतर मंडलीय स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर यानी वार्षिक स्थानांतरण के बाद ही किए जा सकेंगे। इस शैक्षिक सत्र में 300 से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्तावित हैं।

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