उत्तराखंड में सख़्त भू कानून, ये किए बड़े प्रावधान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक।

सशक्त भूख कानून को मिली कैबिनेट की मंजूरी ।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने वादे के अनुरूप लिया फैसला।

बजट सत्र के दौरान सशक्त भू कानून लाने के लिए मुख्यमंत्री ने किया था वादा

विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा भू कानून का मसौदा।

उत्तराखंड में एक सख़्त भू कानून
हरिद्वार और उधमसिंह नगर के अलावा शेष 11 जिलों में कृषि व बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे राज्य के बाहर के लोग

शेष प्रयोजन के लिए ज़मीन ख़रीदने की सरकार से लेनी होगी अनुमति

रहने के लिए एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीवन में एक बार ढाई सौ वर्ग मीटर ज़मीन खड़ी सकेगा राज्य के बाहर का व्यक्ति

ख़रीदते समय सब रजिस्ट्रार को देना होगा शपथ पत्र

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