राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर सख्ती, शासनादेश के अनुसार ही मिलेगा अवकाश
देहरादून। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की अनधिकृत अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि कई स्थानों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि गेस्ट टीचर्स बिना पूर्व अनुमति के स्कूलों से अनुपस्थित हो रहे हैं या स्वेच्छा से अवैतनिक अवकाश पर चले जाते हैं। इससे छात्रों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
विभाग ने निर्देश में स्पष्ट किया है कि शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 के तहत गेस्ट टीचर्स को प्रति माह केवल एक (01) दिन का आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश, मातृत्व अवकाश को छोड़कर, अनुमन्य नहीं है।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक अवकाश लेने वाले अतिथि शिक्षकों की स्थिति में संबंधित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिला स्तर पर संबंधित शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर नियमानुसार अन्य पात्र अभ्यर्थी की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि पठन-पाठन कार्य में कोई व्यवधान न आए।
शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (Chief Education Officers) को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपदों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उक्त शासनादेश का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
इस आदेश का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता बनाए रखना और छात्र-छात्राओं की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना है। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है।
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