घरों पर नोटिस चस्पा कर कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश
बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत तीन पर शिकंजा
17 नवंबर को एसएसपी से मांगा जवाब
रामनगर। हाइकोर्ट की सख्त फटकार के बाद नैनीताल पुलिस ने रामनगर के चर्चित मांस विवाद मामले में तेज कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी सहित तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। बुधवार को पुलिस टीम ने मदन जोशी, राजू रावत और जतिन के घरों पर नोटिस चस्पा करते हुए उन्हें 10 दिसंबर को एसीजेएम कोर्ट रामनगर में पेश होने के लिए कहा है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि वह तय तारीख पर अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल रामनगर के छोई और बैलपड़ाव क्षेत्र में 23 अक्टूबर को मांस से भरे एक वाहन को गोमांस की तस्करी के शक में ग्रामीणों ने रोका था। इस दौरान हिंसक झड़प हुई और चालक के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद राजनीतिक संगठनों और पुलिस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। इस मामले में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी समेत तीन लोगों के नाम सामने आए थे।
हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार
हाल ही में हाइकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए एसएसपी नैनीताल और रामनगर कोतवाल को तलब किया था। अदालत ने पूछा था कि अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने चेताया था कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो उसे कठोर रुख अपनाना पड़ेगा। इसके बाद एसएसपी ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किए और मुनादी कराकर सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि वे अदालत में पेश हों या आत्मसमर्पण करें।
17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अब पुलिस को 17 नवंबर को हाइकोर्ट में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी है। माना जा रहा है कि एसएसपी ने अदालत में बताएंगे कि आरोपियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अदालत में ठोस जवाब पेश करने के लिए पुलिस तेजी से साक्ष्य और बयान जुटा रही है।
मांस विवाद मामला
- 23 अक्टूबर को छोई और बैलपड़ाव में मांस से भरा वाहन पकड़ा गया।
- ग्रामीणों ने वाहन चालक की की पिटाई, मामला बढ़ा।
- भाजपा नेता समेत तीन लोगों के नाम आए सामने।
- पुलिस कार्रवाई में देरी पर हाइकोर्ट ने एसएसपी को फटकारा।
- अब आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा, 10 दिसंबर को कोर्ट में पेशी।











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