देहरादून के विकासनगर के जीवनगढ़ क्षेत्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी तरुण चमोला एवं उनकी टीम द्वारा एक नाबालिग बच्ची की शादी रोकने के लिए काउंसलिंग की गई. बच्ची की उम्र लगभग 14 वर्ष बताई जा रही है. हालांकि, बच्ची के पास कोई आईडी कार्ड नहीं है.
विकासनगर क्षेत्र के जीवनगढ़ में नाबालिग की शादी की सूचना पर बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी तरुणा चमोला एवं उनकी टीम द्वारा एक नाबालिग बच्ची की शादी रोकी गई. टीम ने परिजनों से जब बच्ची से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे तो उनके द्वारा बताया गया कि बच्ची के पास कोई आईडी नहीं है. आधार कार्ड था वह भी खो गया.
इसके बाद परिवार के राशन कार्ड की जांच की गई जिसमें पता चला कि बच्ची की उम्र करीब 13 साल पाई गई है. जबकि परिजनों का कहना है कि बच्ची की उम्र करीब 17 साल है. तरुणा चमोला ने बताया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है. किसी भी दशा में नाबालिग बच्ची का विवाह नहीं हो सकता है.