ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के आधार पर डीएल बनाने की व्यवस्था खत्म

अगर आप भी अपने दो पहिये वाहन का लाइसेंस बनवा रहे है तो यह ख़बर आपके लिए काम की है… दो पहिया वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ दफ्तर जाना होगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के आधार पर डीएल बनाने की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है।

परिवहन विभाग ने पिछले दिनों यह व्यवस्था लागू की थी कि मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक माह का कोर्स करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके आधार पर सीधे दो पहिया और चार पहिया वाहन का लाइसेंस बनवा सकेंगे।

इसमें दो पहिया को लेकर देशभर से आई शिकायतों के बाद एक्ट में संशोधन किया गया है। अब दो पहिया वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देना होगा। हालांकि चार पहिया वाहन के लिए मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू है।

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