चार्ज सँभालते ही एसएसपी श्वेता चौबे ने की बड़ी करवाई, अंकिता हत्याकांड में अभियुक्तों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

अंकिता हत्याकांड मामले में SIT टीम द्वारा DIG L/O पी0 रेणुका देवी के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई जारी है, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के दिशा-निर्देशन में इस हत्याकांड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

तक़रीबन करीब 1 माह पहले 21.09.2022 को अंकिता भण्डारी निवासी-ग्राम श्रीकोट, पट्टी नादलस्यूँ तहसील पौड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस कराइ गयी थी.. मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को सौप दिया गया था.. पुलिस की करवाई के दौरान सम्बंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था|

पौड़ी गढवाल की नवनिर्मित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा अंकिता मामले में तेज़ी दिखाते हुये सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मणझूला को अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

अभियुक्तगण गैंग लीडर पुलकित आर्य गैंग सदस्य सौरभ एवं अंकित द्वारा अपने होटल/रिजोर्ट में व उसके आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्य कर अनैतिक व्यापार जैसे अपराधों में संलिप्त होकर अवैध रुप से धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर क्षेत्र में जघन्य अपराध कारित करने की घटना को अन्जाम देकर लोक शान्ति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया गया।

सभी साक्ष्यों के मद्देनज़र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद पौड़ी के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मणझूला द्वारा प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 33 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

बता दे कि वर्तमान में अंकिता मर्डर से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना SIT द्वारा जांच की जा रही है, जो विवेचनाधीन है।

पूर्व में पंजीकृत अभियोगः-
1. राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में मु0अ0सं0 01/2022, धारा-365 भा.द.वि.दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में धारा 302/201/354a/120 बी भादवि व 5(1)b अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की वृद्धि की गयी।
2 – मु0अ0सं0 175/09 धारा 447 भा द वि थाना बहादरा बाद ,हरिद्वार (पुलकित के विरुद्ध)
3- मु0अ0सं0 595/16 धारा 419 / 420/ 468/471/120बी/34/109 भा द वि कोतवाली नगर हरिद्वार (पुलकित के विरुद्ध)

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