नाबालिक से विवाह करने वाला 36 वर्षीय व्यक्ति गिरफ़्तार

12 साल व दो माह की नाबालिग गर्भवती पीड़िता से शादी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवा दिया। तहसील बेड़ीनाग निवासी 36 वर्षीय एक व्यक्ति के नाबालिग से विवाह करने का मामला पिथौरागढ़ पुलिस के पास आया था।

इस मामले में आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नौ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रहीं महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया।

दो माह की गर्भवती पीड़िता को पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। धारचूला क्षेत्र निवासी 12 साल की बालिका का विवाह सात माह पूर्व 36 साल के युवक के साथ हुआ था। पता चलने पर बाल विकास विभाग ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपी थी। राजस्व पुलिस से मामला महिला हेल्पलाइन के पास आया था। इस मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच कर रही महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। दो माह की गर्भवती किशोरी को पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। एसआई रेनू ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।
पति की मारपीट से भयभीत किशोरी मायके चली गई थी

धारचूला क्षेत्र निवासी जिस किशोरी की 36 वर्षीय व्यक्ति के साथ शादी कराई गई यह उसकी दूसरी शादी थी। किशोरी की मां और सौतेले पिता ने जून 2021 में पहला विवाह धारचूला में ही कराया था। पति की मारपीट से भयभीत किशोरी मायके चली गई थी। इसके बाद किशोरी की मां ने उसका विवाह 36 साल के दीपक कुमार के साथ करा दिया था। 12 साल की उम्र में बेटी की दो बार शादी कराने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

नाबालिग के पति को सोमवार को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दो महीने की गर्भवती बालिका को पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। किशोरी की मां और सौतेले पिता ने जून 2021 में पहला विवाह धारचूला में ही कराया था। पति की मारपीट से भयभीत नाबालिग मायके चली गई थी। इसके बाद किशोरी की मां ने उसका विवाह 36 साल के दीपक कुमार के साथ करा दिया था।

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