सरकारी नौकरी पर महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण पर स्टे, SC का आदेश

उत्तराखंड के लिए इगास बग्वाल पर राज्य के लिए एक अच्छी ख़बर सामने आई है… राज्य की महिलाओँ को 30 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के आदेश दिए है…

बता दे की एक याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सरकारी नौकरी पर महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हामी के बाद महिला आरक्षण को जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी।

उसी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया ।

सीएम धामी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है।

साथ ही सीएम धामी ने कहा की सर्कार द्वारा महिला आरक्षण को जारी रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

दो दिन पहले ही महिलाओं ने सरकारी नौकरी पर क्षैतिज आरक्षण को लेकर सचिवालय कूच कर विरोध जताया था।

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