राज्य कर्मचारियों के लिये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी. पी.एस.) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन ने फार्म जारी कर विभिन्न सेवा संवर्गों के कर्मचारियों की जानकारी मांगी है.
सचिव दिलीप जावलकर की ओर से 20 जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सूचना 15 दिन के भीतर वित्त विभाग ( अनुभाग – 7 ) उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें.
शासन का आदेश
विषय:- राज्य कर्मचारियों के लिये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी. पी.एस.) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में.
महोदय,
उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या – 11/XXVII (7) 30(14) / 2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें राज्य कर्मचारियों को सीधी भर्ती के दिनांक से क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।