तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों पर छह माह के लिए लगा एस्मा, जानिए क्यों

ऊर्जा विभाग के कमचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक लगा दी गई है… सरकार द्वारा तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लगा दिया गया है… इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। अब छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा, यदि छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शासन से जारी अधिसूचना के बाद निगमों के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।

इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही है। सोमवार को यूजेवीएनएल प्रबंधन ने सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर एस्मा के बारे में अवगत करा दिया है।

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