अब 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तिथि में संशोधन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पहले 27 मई 2026 (बुधवार) को घोषित अवकाश अब 28 मई 2026 (गुरुवार) को रहेगा। शासन ने इस संबंध में नई विज्ञप्ति जारी करते हुए सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बैंक, कोषागार और सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद
शासनादेश में कहा गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत राज्य के अंतर्गत आने वाले बैंक, कोषागार और उप कोषागारों में भी 28 मई को सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना में केवल अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है, जबकि अन्य सभी शर्तें पूर्ववत प्रभावी रहेंगी। शासन के इस निर्णय के बाद सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश की नई तिथि के अनुसार तैयारी शुरू हो गई है।

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