जिलाधिकारी आर राजेश कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया. जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विदेशी मदिरा की दुकान आराघर, बड़ोवाला, विदेशी और देशी मदिरा की दुकान रायवाला, विदेशी मदिरा की दुकान कुल्हान गांव का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान कुल्हाल दुकान में विक्रय पंजिका भरी नहीं पाए जाने पर 30 हजार रुपए का चालान किया गया.
जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. आबकारी एक्ट में 3 बार से ज्यादा नियमों का उल्लघंन होने पर संबंधित अनुज्ञापी का लाइसेंस रद्द करने का प्राविधान है. यदि कोई निरंतर नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे अनुज्ञापी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
जिला आबकारी अधिकारी को ओवर रेटिंग की शिकायतों और सूचनाओं पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. पहली बार ओवर रेटिंग पर 50 हजार, दूसरी बार 75 हजार और तीसरी बार 1 लाख रुपए के जुर्माने सहित लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.