HC का आदेश:हाकम सिंह के मकान के जमा करे वैध दस्तावेज, नहीं तो मकान होगा ध्वस्त

UKSSSC भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह के अवैध सम्पतियो को धराशाही करने के मामले में हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग पर याचिका डालने पर उच्च न्यायलय ने भी कोई राहत नहीं दी.. बल्कि याचिकाकर्ता हाकम सिंह की पत्नी से आज 28 सितंबर शाम 4 बजे तक अपने जमीन संबंधी कागजात उप जिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है.

साथ ही चेतावनी देते हुए कहा की यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के संबंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण में हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा.

साथ ही प्रशासन को इसमें असफल रहने पर सर्वे टीम के रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. बता दें कि स्थानीय प्रशासन की ओर से हाकम सिंह को दस बजे तक उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे.

इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई.

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