HC का आदेश: हर छह महीने में सरकार को देना होगा रेगुलर पुलिसिंग की प्रगति रिपोर्ट

अंकिता हत्याकांड के बाद पटवारी पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े होने के बाद राज्य सरकार ने रेगुलर पुलिस को सौंपने का फ़ैसला किया था… जहां अब राज्य सरकर के इस फ़ैसले पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया।

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हर छह महीने में पटवारी पुलिस से रेगुलर पुलिसिंग करने के फैसले पर प्रगति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।

एक गैर सरकारी संगठन समाधान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश वी पी सांघी और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की पीठ ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर कड़ा संज्ञान लिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हर छह महीने में मामले में प्रगति रिपोर्ट अदालत को सौंपे।

प्रस्तावित व्यवस्था की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच हाईकोर्ट से ही कराने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

प्रस्तावित व्यवस्था की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच हाईकोर्ट से ही कराने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

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