भर्ती घोटाले में जमानत में गए आरोपियों की जमानत निरस्त कराने उच्च न्यायालय में अपील करेगी STF

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले में जमानत में गए आरोपियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सभी की जमानत निरस्त कराने को जल्द ही एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 में हुई धाधंली के संबंध में सर्तकता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 संख्या-1/2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी, भा0द0वि एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 जिसकी विवेचना उत्तराखण्ड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ उत्तराखण्ड द्वारा की जा रही है।

उक्त अभियोग में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बावजूद भी अभियुक्त हाकम सिंह एवं संजीव चौहान की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून द्वारा दिनांक 30-01-2023 को स्वीकृत की गयी है। उल्लेखनीय है कि अन्य पंजीकृत अभियोगों में जमानत निरस्त होने के कारण अभियुक्त जेल में ही रहेंगे।

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