झबरेड़ा में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई
निरीक्षण में मिलीं गंभीर अनियमितताएं
शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी
हरिद्वार। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसीपीएनडीटी) के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झबरेड़ा स्थित प्रज्ञा अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी।
निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अधिनियम के गंभीर उल्लंघन पाए गए।
राज्य एवं जिला निरीक्षण एवं मूल्यांकन दल ने संयुक्त रूप से दो केंद्रों का निरीक्षण किया। झबरेड़ा स्थित प्रज्ञा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया का संचालन कर रहे चिकित्सक की कार्यप्रणाली में गंभीर कमियां पाई गईं।
इसके अलावा फार्म-एफ के अभिलेखों में भी अनियमितताएं सामने आईं। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षण दल ने अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पिछले कई दिनों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई। वहीं, मंगलौर स्थित संतोष अल्ट्रासाउंड सेंटर का भी निरीक्षण किया गया, जहां सभी अभिलेख एवं दस्तावेज नियमानुसार पाए गए। इसलिए केंद्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।
संयुक्त निरीक्षण दल में संयुक्त निदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) डॉ. जे.एस. बिष्ट, सहायक निदेशक डॉ. उमा रावत, अपर शोध अधिकारी राकेश बहुगुणा, विधि सलाहकार अवधेश कुडियाल, अधिशासी सहायक दीपक पवार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार डॉ. अनिल वर्मा तथा जिला समन्वयक रवि संदल सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।












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